मध्य प्रदेशराज्य

शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक पर बड़ा एक्शन : संभागायुक्त ने किया निलंबित

सागर यश भारत (संभागीय ब्यूरो)/ शिक्षा के मंदिर में अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया (विकासखंड रहली) में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक विजय सिंह राजपूत को शराब का सेवन कर विद्यालय आने और संस्था का माहौल दूषित करने के गंभीर आरोपों में संभागायुक्त अनिल सुचारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 

शिक्षक विजय सिंह राजपूत के खिलाफ विद्यालय में शराब पीकर आने, शैक्षणिक वातावरण खराब करने और छात्र-छात्राओं को मानसिक रूप से परेशान करने जैसी कई गंभीर शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सागर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) रहली से जांच कराई गई।

बीईओ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में शिक्षक पर लगे सभी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। यद्यपि पूर्व में संबंधित शिक्षक को समक्ष में बुलाकर समझाइश भी दी गई थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया।

 

कलेक्टर सागर द्वारा 24 अगस्त 2026 को प्रस्तुत नोटशीट और जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद संभागायुक्त अनिल सुचारी ने शिक्षक के इस कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर अनुशासनहीनता माना। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इसके तहत संभागायुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 का प्रयोग करते हुए शिक्षक विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक राजपूत का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला सागर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से विभागीय अमले में हड़कंप मच गया है।

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