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राष्ट्रपति के जबलपुर दौरे को लेकर हाई अलर्ट, शहर के कई हिस्से 15 किमी दायरे में ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित

आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जबलपुर,यशभारत। भारत की राष्ट्रपति के 20 और 21 जून को प्रस्तावित जबलपुर प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ा कदम उठाया है। वीवीआईपी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और कार्यक्रम स्थलों के आसपास 15 किलोमीटर की परिधि को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जारी आदेश के अनुसार डुमना विमानतल, सर्किट हाउस क्रमांक-1, एमईएस रेस्ट हाउस, गैरीसन ग्राउंड, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर तथा राष्ट्रपति के आवागमन मार्ग के आसपास का पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित दायरे में रहेगा।

ड्रोन समेत सभी उड़ने वाली वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि से बचें।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। कार्यक्रम स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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