मध्य प्रदेशराज्य

हवाला डकैती कांड : मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत याचिका, 18 मई को होगी सुनवाई

सिवनी यश भारत:-सिवनी जिले के बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में जेल में बंद मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई सूची में दसवें नंबर पर रखा गया है। इस प्रकरण में एसआई अर्पित भैरम भी आरोपी हैं, जिन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी है।

गौरतलब है कि खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट ने प्रदेशभर में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था और उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी।

इस मामले में शामिल अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी है। इसके बावजूद मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और एसआई अर्पित भैरम को अब तक अदालत से राहत नहीं मिली है। कानूनी जानकारों का मानना है कि मामला अत्यधिक चर्चित होने और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के कारण अदालत ने अब तक सख्त रुख अपनाया हुआ है।

सूत्रों के अनुसार डकैती से जुड़ी अधिकांश रकम पुलिस मालखाने में जमा कराई जा चुकी है, जिसके चलते नियमित जमानत मिलने की संभावना को सामान्य मामलों में आसान माना जाता है। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस विभाग की छवि और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल भी उठे हैं। यही कारण है कि मामले को संवेदनशील माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं कि मुख्य आरोपी पूजा पांडे को राहत मिलती है या नहीं।

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