पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर केविएट दायर, बिना पक्ष सुने नहीं होगा कोई आदेश, एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने 9 अप्रैल को जारी किया था परिणाम, जबलपुर में उच्च न्यायालय के लिए की गई तैयारी

जबलपुर: पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2023 के अंतिम चरण के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। संभावित याचिकाओं को देखते हुए जबलपुर पुलिस ने माननीय उच्च न्यायालय में केविएट दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार 13 अप्रैल 2026 को सभी संबंधितों को सूचित किया गया कि एमपी कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा 9 अप्रैल 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। इसके बाद से विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय में याचिकाएं दायर किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इसी के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक जबलपुर के आदेश पर 15 अप्रैल 2026 को उप पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा शाखा को केविएट दायर करने के लिए प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कविएट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई याचिका न्यायालय में प्रस्तुत होती है तो शासन का पक्ष सुने बिना कोई एकपक्षीय आदेश पारित न किया जाए।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जा सके।







