देश

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एमईबी ने अपनाया सख्त रुख, एक ही दिन में कराई 2 एफआईआर

कटनी, यशभारत। विद्युत मंडल की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए एक ही दिन में दो एफआईआर कराई। जानकारी के मुताबिक ग्राम भरवारा में शिकायत मिली कि एक व्यक्ति द्वारा बिजली चोरी करने के उद्देश्य से स्वयं पोल पर सीढ़ी लगाकर कुछ ही दिन पहले गांव में बदली गई नई केवल को जलाया गया है, जिससे उपभोक्ता डायरेक्ट अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग कर सके। विभाग के संज्ञान में यह घटना आने पर तत्काल कनिष्ठ अभियंता खिरहनी मनोज तिवारी के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। जांच करवाई की गई। जांच में घटना का वीडियो सामने आया। जिसके आधार पर संबंधित उपभोक्ता ग्राम भरवारा निवासी आरोपी राजकुमार चौधरी पिता विष्णुल चौधरी , अजय चौधरी एंव सोने लाल चौधरी के विरुद्ध कुठला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। केबल जलने से विभाग को लगभग 60000 हजार रपये की क्षति हुई जिसकी रिकवरी आरोपी से कराई जाएगी।
सरकारी विद्युत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 324(4) बी एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत श्री मनोज तिवारी, कनिष्ठ अभियंता द्वारा बनाये गए पंचनामा के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

दूसरा मामला…..

इसी प्रकार ग्राम कैलवारा में एक उपभोक्ता कालीचरण पटेल द्वारा अपने परिसर के बाहर लगे एल.टी पोल को बिना विभागीय स्वीकृति के स्वयं के द्वारा ही LT पोल को काटकर अलग कर 7 फीट दूरी पर लगा दिया गया। उपभोक्ता द्वारा किए गए इस अवैधानिक कार्य एवं विभाग को हुई क्षति के संबंध में तत्काल जांच कर थाना कुठला में एफ आई आर दर्ज कराई गई। इस मामले में भी भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 324(4) बी एन एस136(1) सी विद्युत अधिनियम लोक संपत्ति आधि 3(2)(क) 2003 की धारा के तहत तहत कार्रवाई की गई।

जारी रहेगी कार्यवाही

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPEB) ने स्पष्ट किया है कि विभाग की विद्युत लाइन, पोल, केबल, ट्रांसफार्मर अथवा अन्य सरकारी संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, क्षति या बिना अनुमति परिवर्तन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना MPEB की लाइन, पोल, केबल अथवा अन्य विद्युत सामग्री से किसी भी प्रकार का छेड़खानी व हस्तक्षेप न करें। अन्यथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं विद्युत अधिनियम के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त भी शहर के कई जग में ऐसे अवैध ई रिक्शा चार्जिंग एवं स्मार्ट मीटर में लूप लगाने के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं जिसमें भी विभाग के तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है उपभोक्ता बाहरी किसी भी प्रकार के फ्रॉड या बहकावे से बचे विभाग की किसी भी प्रकार की संपत्ति मीटर, लाइन इत्यादि में छेड़खानी एवं क्षति पहुंचने पर विभाग के तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को कारावास भी हो सकती है। मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र एस के गिरिया एवं अधीक्षण अभियंता डीएन चौकीकर के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता शहर मुकेश महोबे एवं कटनी शहर के अन्य अभियंताओं के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी हैIMG 20260723 180803

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button