मध्य प्रदेशराज्य

रेल में महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट : खिलाते थे नमकीन और चटनी

 

रीवा । न्यायालय ने रीवा रेलवे स्टेशन से सफर करने वाली महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने वाले आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि यह घटना 17 अक्टूबर 2024 की है। थाना जीआरपी शहडोल ने फरियादी सुंदरबाई गोले ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे रीबा रेलवे स्टेशन से दो जनरल टिकट लेकर अपनी भाभी फूलमती गोले के साथ प्लेटफार्म नंबर 1 में बैठी थी । इसके बाद एक व्यक्ति ने पूछे जाने पर प्लेटफार्म नंबर 4 में लेकर डिब्बे में बैठा दिया और कुछ देर बाद ट्रेन चल दी। बाद में वह वहां से चला गया और बाद में उस व्यक्ति ने अपने लिफाफे में रखी हुई नमकीन और चटनी दिया जिसे खाने और पीने के बाद दोनों सो गए और होश नही रहा। जब होश आया तो 15 अक्टूबर को शहडोल के शासकीय अस्पताल में भर्ती रही। उस व्यक्ति ने सुंदरबाई गोले का मंगलपुर 5 लाकेट जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपए तथा दो हजार रुपए नगद तथा फूलमती गोले का 15 हजार रुपये नगद व एक सोने की चैन 45 हजार रुपए, सोने के झुमके 55 हजार रुपए चोरी कर लिया गया। फरियादी की इस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करके अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी भेजा गया।

मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी राजेश उर्फ राजू 59 वर्ष निवासी एफ ई-3 न्यू कवि नगर थाना कवि नगर गाजियाबाद उप्र को 2 वर्ष की सजा एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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