मध्य प्रदेशराज्य

मंडला के नैनपुर में स्कूली छात्राओं द्वारा शराब खरीदने का मामला : जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

मंडला। जिले के नैनपुर में एक शराब दुकान पर स्कूली छात्राओं द्वारा शराब खरीदी जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम नैनपुर आशुतोष ठाकुर ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और शराब दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी।

जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडे ने बताया कि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, आबकारी विभाग की टीम और एसडीएम नैनपुर तुरंत जांच के लिए दुकान पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में यह पुष्टि हुई कि शराब दुकान से वास्तव में छात्राओं को शराब बेची गई थी।

जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सघन जांच की जा रही है और इसके अंतर्गत धारा 14 (C) के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के तहत दोषियों पर अधिकतम दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट कलेक्टर मंडला को सौंप दी गई है।एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज में नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। उन्होंने दुकानदारों और अभिभावकों को सावधान रहने की हिदायत दी और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा।

रामजी पांडे ने भी बताया कि आबकारी विभाग इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को शराब की बिक्री किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंडला जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जानकारी के बाद एक्शन लिए मदिरा मधुर विक्रय किए जाने पर अनुज्ञधारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के समान अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 14 (सी) का उल्लंघन है। जिसमें प्रकरण कायम करते हुए अभिकर्ता द्वारा गलती स्वीकार करते हुए भी फैसला किया गया जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध दो लाख रुपए( ₹200000) की शस्ती से दंडित किया गया, साथ ही निर्देश दिया गया कि दो बार इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति व्यक्ति ना हो पाए।

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