इंदौरग्वालियरजबलपुरभोपालमध्य प्रदेश

बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों को निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने मिली सशर्त छूट

 

बिलासपुर, यशभारत। बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने की छूट दे दी है। कोर्ट ने सशर्त अनुमति याचिकाकर्ता को दी है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना 12 अगस्त 2024 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उल्लंघन पाए जाने पर राÓय सरकार को कार्रवाई का अधिकार कोर्ट ने दिया है। छत्तीसगढ़ निजी स्कूल प्रबंधन संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राÓय के विभिन्न जिलों के 11 जिला शिक्षा अधिकारियों को राÓय शासन द्वारा जारी 25 जून 2025 के पत्र को मनमाना, अवैध, अनुचित और कानून की दृष्टि से अप्रभावी घोषित करते हुए उन्हें रद्द करने और अपात्र करने की मांंग की गई थी और याचिकाकर्ता ने निजी प्रकाशन की पाठ्यपुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री की खरीद के लिए अनुचित प्रतिबंध न लगाने का आदेश न दिया जाए जो प्रतिवादी राÓय द्वारा कक्षा एक से कक्षा 12 तक के लिए आपूर्ति नहीं की जाती है। एसोसिएशन, इस रिट याचिका के माध्यम से, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए पत्रों की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनु’छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button