मध्य प्रदेशराज्य

पेंच के 2 रिसॉर्टों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई : एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर नोटिस जारी

सिवनी यश भारत:-पर्यटन सीजन के बीच सिवनी के पेंच क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दो प्रमुख रिसॉर्टों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग अधिकारी सोनू तिवारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान तुली टाइगर रिजॉर्ट में वेज एवं नॉनवेज खाद्य सामग्री को एक ही स्थान पर रखा हुआ पाया गया। इसके अलावा खाद्य सामग्री का भंडारण अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। जांच टीम को बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी मिली, जबकि कुछ एक्सपायरी सामग्री से भोजन तैयार किए जाने की भी जानकारी सामने आई। विभाग ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी प्रकार आकर्ड वाइल्ड लाइफ पेंच रिसॉर्ट में निरीक्षण के दौरान बेसन का नमूना जांच के लिए लिया गया। यहां भी एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण पाए जाने पर संबंधित रिसॉर्ट प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद नमूना अमानक या असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दोनों रिसॉर्टों के संचालकों एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया कि भोजन के निर्माण, भंडारण और परोसने की पूरी प्रक्रिया स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में की जाए। खाद्य सामग्री की एक्सपायरी तिथि का नियमित परीक्षण किया जाए, कोल्ड स्टोरेज एवं किचन की साफ-सफाई बनाए रखी जाए तथा वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को अलग-अलग सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जाए, ताकि क्रॉस कंटैमिनेशन की संभावना न रहे।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया कि पर्यटकों और आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। जिले में होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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