ई अटेंडेंस में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, वेतन बिल पास करने वाले संकुल प्राचार्य होंगे निलंबित
Strict action against negligence regarding e-attendance; cluster principals approving salary bills will be suspended.

ई अटेंडेंस में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, वेतन बिल पास करने वाले संकुल प्राचार्य होंगे निलंबित
भोपाल यश भारत। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने 1 जुलाई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में शिक्षक 100 प्रतिशत ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद वेतन बिल पारित किए जा रहे हैं वहां संबंधित संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पहले भी ई अटेंडेंस नहीं होने पर वेतन कटौती के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में ई अटेंडेंस का प्रतिशत 90 फीसदी से नीचे बना हुआ है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। आयुक्त ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2 जुलाई तक संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संचालनालय को भेजी जाए। निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2026 से स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शासकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में ई अटेंडेंस व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना है।







