
जबलपुर, यशभारत। शंशोधित नियम 17 फरवरी 2020 को असंवैधानिक करार किया । हाईकोर्ट ने पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2019 को हॉइकोर्ट ने किया निरस्त। पुराने नियमों के अनुसार पुन: रिजल्ट तैयार करने का आदेश । आधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) तथा 17 फरवरी 2020 सहित रिजल्ट को दी थी चुनोती । लगभग 60 छात्रों की ओर से दायर की थी याचिकाएं ।