ब्रेकिंग : आई लव यू बोलकर छेड़छाड़ करता था… आरोपी को 3 साल का कारावास

मंडला, यश भारतl चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मंडला द्वारा आरोपी देवेन्द्र धारवैया पिता सम्पतदास धारवैया 23 साल निवासी मंगली थाना मोतीनाला जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बताया गया कि 19 सितंबर 2021 को अभियोक्त्री के द्वारा थाना मोतीनाला में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 सिंतबर 2021 को दिन के करीबन 10 बजे वह आंगन में खड़ी थी, तभी अभियुक्त देवेन्द्र धारवैया आया और उससे बोला कि यह उससे प्यार करता है, उससे शादी करेगा और इतना बोलकर गली से चला गया था, अभियुक्त उसे कई बार स्कूल जाते समय पीछा करता है और रास्ते में आई लव यू बोलकर छेड़छाड़ करता है, लेकिन बदनामी के डर से उसने यह बात घरवालों को नहीं बताई थी।
16 सितंबर 2021 को जब वह अपनी बहन के साथ स्कूल पैदल जा रही थी तो अभियुक्त देवेन्द्र धारवैया करीब 10.30 बजे उसका पीछा करते हुए मोटरसाईकिल चलाते आया और मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर उसे रास्ते में रोककर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसे आई लव यू मैं तुझसे प्यार करता हूं तुझसे शादी करूंगा कहकर चला गया, जिससे उसे बहुत बुरा लगा।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना के बाद अपराध क्रमांक 71/2021 अन्तर्गत धारा 354, 354 (क), 354 (घ), 341, भादस एवं 7, 8, 11, 12 पॉक्सो एक्ट व 130 (1), 177, 130 (3) मोटरयान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मंडला द्वारा आरोपी देवेन्द्र धारवैया पिता सम्पतदास धारवैया 23 साल निवासी मंगली थाना मोतीनाला जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा किया गया।