मध्य प्रदेशराज्य

जल संकट के बीच अवैध बोरवेल पर पुलिस की कार्रवाई : मशीन जब्त

सिवनी यश भारत:-सिवनी जिले में गहराते जल संकट को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने बिना अनुमति कराए जा रहे अवैध बोरवेल पर कार्रवाई करते हुए बोरवेल मशीन जब्त की है। साथ ही मकान मालिक और मशीन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के मार्गदर्शन में देर रात कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की।

कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि, जिला दण्डाधिकारी सिवनी द्वारा 15 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति नलकूप (बोरवेल) खनन नहीं कर सकेगा। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बोरवेल खुदवा रहे हैं।

मंगलवार रात करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अभिनंदन नगर, मानेगांव रोड स्थित एक मकान में अवैध रूप से बोरवेल कराया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मकान मालिक अनुराग रजक (24) द्वारा बिना कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बोरिंग मशीन से नलकूप खनन कराया जाना पाया गया। मौके पर तमिलनाडु निवासी चालक ए. सुरेश (49) मशीन संचालित करते मिला।

पुलिस ने इसे जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी), 3(5) तथा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही बोरवेल मशीन (ट्रक क्रमांक TN28AU7410) को जब्त कर लिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी, उप निरीक्षक राजेश शर्मा, आरक्षक प्रदीप चौधरी, सुधीर डेहरिया और विनय सेंगर की सराहनीय भूमिका रही।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जल संकट को देखते हुए नियमों का पालन करें और बिना अनुमति बोरवेल खनन जैसी गतिविधियों से बचें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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