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ट्रक-टैंकर और बस चालकों की हड़तालः प्रशासन ने नहीं संभाली स्थिति तो हाई कोर्ट जाएगा यह संगठन

जबलपुर, यशभारत। हिट एंड रन मामलों में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ भारी वाहनों के चालकों ने हड़ताल शुरु कर दी है। तय तारीख से एक दिन पहले ही हड़ताल पर जा चुके फ्यूल टैंकर चालकों की वजह से पेट्रोल पंपों पर फ्यूल मिलना बंद हो गया। हालांकि यह स्थिति उन्हीं पेट्रोल पंपों पर बनी जहां 2 से 3 दिन का फ्यूल स्टॉक मौजूद था।

सोमवार को नए साल की सुबह हड़ताल पर उतरे ड्राइवरों ने दीनदयाल आईएसबीटी के बाहर सवारी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ भी जबरदस्ती की और उनकी सवारियों को वाहन से उतारने का प्रयास किया। इधर जो पेट्रोल पंप चालू रहे वहां भारी भीड़ के चलते पुलिस कर्मियों की तैनाती रही।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच आगे आया
इधर भारी वाहन चालकों की इस हड़ताल को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने अवैध करार दिया है। मंच की ओर से बयान जारी किया गया कि परिवहन आवश्यक सेवाओं में आता है और जिस प्रकार से फ्यूल टैंकर चालकों के साथ-साथ अब बस और ट्रक चालक हड़ताल पर जा चुके हैं, यह गैरकानूनी है। मंच ने प्रशासन से अपील की है कि वह पेट्रोल पंपों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बहाल कराए वरना वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने दिए प्रशासन को निर्देश
इधर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने फ्यूल टैंकर चालकों की हड़ताल के बाद प्रभारी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को स्थिति कंट्रोल करने और पेट्रोल पंपों पर फ्यूल सप्लाई की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि चालकों की बेमियादी हड़ताल के कारण वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में प्रशासन को ऐड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।

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