जबलपुरमध्य प्रदेश

क़ृषि उपज मंडी समिति जबलपुर, में बी श्रेणी के सचिव की पदस्थपना पर रोक लगाने बाले सिंगल बैच के आदेश को स्टे किया हाईकोर्ट की डिवीजन बैच ने !

जबलपुर – मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर में रिक्त सचिव वर्ग -अ पद के विरुद्ध, सचिव वर्ग-ब की पदस्थापना की गई जिसे उक्त मंडी में पूर्व कार्यरत सचिव वर्ग -स मनोज चौकीकार द्वारा याचिका क्रमांक WP/3048/2023 के माध्यम से चुनौती दी गई ! उक्त प्रकरण में मंडी बोर्ड की ओर से, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत मंडी बोर्ड के उपसंचालक आनंद मोहन शर्मा द्वारा जबाब दाखिल किया गया, प्रकरण की विस्तृत सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी द्वारा की जाकर दिनांक 28/02/2023 को निर्णय पारित कर याचिका अलाऊ की गई तथा फैसले में जबलपुर मंडी में रिक्त अ -श्रेणी के सचिव के पद के विरूध सचिव वर्ग -ब राजेश सैयाम, की पदस्थपना को निरस्त करते हुए अवैधानिक करार दिया गया तथा जस्टिस द्विवेदी ज़ी ने आपने निर्णय में व्यस्था दी गई की अ-वर्ग की मंडियो में सचिव वर्ग -ब की पदस्थपना नियम के विरूध है !

जस्टिस संजय द्विवेदी के उक्त फैसला दिनांक 28.02.2023 के विरूध प्रबंध संचालक,मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के मध्य से रिट अपील क्रमांक WA/504/2023 दायर कर तीन आधारो पर चुनौती दी गई ! उक्त रिट अपील की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस सुजय पाल तथा जस्टिस अविंद्र कुमार की खंडपीठ द्वारा की गई मंडी बोर्ड की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा कोर्ट को बताया गया की , शासन की पालसी के क्लाज 35 में स्पष्ट रूप से व्यस्था है की सचिव वर्ग- अ, के स्वीकृत पदों पर सचिव वर्ग-ब की पदस्थपना किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है, जबलपुर मंडी में सचिव वर्ग-ब, राजेश सैयाम की पदस्थपना शासन की नीति के अनुसार रिक्त पद पर की गई है जबकि याचिका कर्ता सचिव वर्ग-स है जिसे उक्त आदेस को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्युकि उक्त पदस्थाना याचिका कर्ता को हटाकर नहीं की गई है दूसरा मुख्य तर्क यह था की सिंगल बैच ने अपने फैसला में लिखा गया है की अ -वर्ग की मंडियो में, ब-वर्ग के सचिव पदस्थापित नहीं किया जाए अधिवक्ता ने उक्त सम्वन्ध में कोर्ट को बताया की सुप्रीम कोर्ट के तीन जजमेंट है जिनमे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है की शासन की नीति की संवैधानिकता के परिक्षण किए बिना शासन की नीति के विरूध न तो अंतरिम आदेश दिया जा सकता और नहीं अंतिम निर्णय अर्थात सिंगल बैच का निर्णय दिनांक 28.02.2023 सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुकूल न है !

तीसरा तर्क यह था की जबलपुर मंडी सिलेक्शन ग्रेड -अ श्रेणी की मंडी जिसमे दो पद सचिव वर्ग -स के स्वीकृत है एक पद अभी भी रिक्त है, याचिका कर्ता सचिव वर्ग-स, पर कार्यरत है जिसे अनावेदक की पदस्थपना के आदेश को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नहीं था ! अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा सिंगल बैच के आदेश दिनांक 28.02.2023 को प्रथम दृष्ट्रीया तथ्यों तथा विधि के सिद्धांतो से असंगत पाते हुए स्टे कर दिया गया तथा अपील को फायनल सुनवाई के लिए एडमिट करके दिनांक 01/7/2023 को सुनवाई नियत की गई है ! अपीलर्थी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने की ! अनावेदक क्रमांक दो की ओर से पैरवी दीपक अवस्थी ने की !

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