
जबलपुर, यशभारत। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना 31 दिसम्बर 2018 के द्वारा बसंत प्रताप सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री सिंह द्वारा उक्त आदेश के पालन में दिनांक 01ध्01ध्2019 को कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री सिंह का कार्यकाल दिनांक 30.06.2024 को पूर्ण हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्ते) नियम, 1994 के नियम 5 के प्रथम परन्तुक के पश्चात अन्तःस्थापित परन्तुक द्वारा निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं। परन्तु यह और कि उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने और उसके पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी। कृपया सूचित हो कि श्री बसंत प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त के उत्तराधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। अतः उक्त कंडिका-2 में उल्लेखित विधिक प्रावधान के आधार पर बसंत प्रताप सिंह के वेतन, भत्ते के भुगतान की कार्यवाही की जाये।