जबलपुरमध्य प्रदेश

नाबालिग को घर से भगाकर किया दुष्कर्म : आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

नरसिंहपुर यशभारत। नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी निक्की उर्फ निकित मेहरा, उम्र 21 वर्ष आत्मज राजाराम मेहरा निवासी स्टेट बैंक के सामने करेली, थाना करेली, जिला को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा धारा-366 क भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 1 हजार रूपये अर्थदंड एवं धारा 3 (क) / 4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावासए 1 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना करेली में दर्ज करायी गई रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया था। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये, न्यायालय में धारा 164 दप्रसं के कथन लेखबद्ध कराये गये, अभियोक्त्री का मुलाहिजा कराया गया, अभियोक्त्री के कथनानुसार अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ घटना कारित किया जाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366 क, 376 (2) ( द) भादंवि एवं धारा 5 प) /6 पाक्सो एक्ट का ईजाफा कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनाली तिवारी द्वारा की गई।

 

अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा निक्की उर्फ निकित मेहरा को धारा 366 क भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावासए 1 हजार रूपये अर्थदंड एवं धारा 3 (क)/4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 1 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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