
जबलपुर, यश भारत। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन की ओर से राज्यसभा चुनाव में नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई। उनके अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने बताया कि याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1951 की धारा 100 के तहत प्रस्तुत की गई है। इसमें दावा किया गया है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत आधारों पर खारिज किया गया, जबकि अन्य प्रत्याशियों के नामांकन, जिन्हें निरस्त किया जाना चाहिए था, स्वीकार कर लिए गए।
याचिका में राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित तीनों प्रत्याशियों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। साथ ही निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया और रिकॉर्ड उनके पास सुरक्षित हैं।
अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने कहा कि गलत तरीके से नामांकन निरस्त किए जाने से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि हाईकोर्ट मामले में सभी तथ्यों पर विचार कर न्यायोचित निर्णय देगा। फिलहाल याचिका न्यायालय में विचाराधीन है।







