Pan Card Deactivation करोड़ो यूजर्स का इस गलती से हो गया पैन कार्ड बंद, एक्टिव करने के लिए लगेगा इतना जुर्माना
Pan Card Deactivation करोड़ो यूजर्स का इस गलती से हो गया पैन कार्ड बंद, एक्टिव करने के लिए लगेगा इतना जुर्माना आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की देश में 11.5 करोड़ पैन कार्ड को सरकार के द्वारा अब बंद कर दिए है। जी हां और यह पैन कार्ड ग्राहक के जरिये पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने के कारण से सरकार केजरिये यह कदम भी उठाया गया है। जी हां और यह आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून है। जो की समय सीमा के बीतने के में बाद सरकार ने यह सख्त कार्रवाई की है। जिसमे की देश में अभी के समय पैन कार्ड की संख्या 70.2 करोड है। और उनमे से लगभग 57.25 करोड लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया है।आगे की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते है।
यदि आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह मुसीबत आप पर भी आ सकती है जिसमे आपको तगड़ा जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा इसमें जी हां यह आप भी सरकार के इस चपेटे में आ गए हों। तो उसके लिए आपको आज ही आधार से पैन को लिंक किया जा सकता है जिसके लिए अब भारी भरन पड़ सकता है।
जाने क्यों है लिंक करना जरुरी
आपको उसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की CBDT की जानकारी के मुताबित, देश में लगभग से 12 करोड़ लोगों ने यह सीमा में आधार को पैन से लिंक करने के प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। जिसमे से 11.5 करोड़ लोगों के पैन कार्ड को बंद कर दिया गया है।जी हां और यह 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड को बनाने वाले लोगों के लिए इसको आधार से लिंक करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था। जी हां और उसमे इनकम टैक्स की धारा 139A के तहत पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ही जरुरी कर दिया गया है।
जाने कितना लगेगा जुर्माना
आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की नया पैन कार्ड को बनवाने की फीस 100 रुपये से कम है। और यह पैन कार्ड को आधार से लिंक कर इसे रीएक्टिवेट करने पर 1 हजार रुपये जुर्माना वसूल रही है। जी हां और यह अब नए पैन कार्ड बन रहे हैं उसको पहले आधार से लिंक कर दिया जा रहा है।
पैन डिएक्टिवेट होने से होगी बड़ी दिक्कत
आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की पैन कार्ड को बंद होने से लोगों को बहुत से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां और यह सख्स का पैन कार्ड बंद हो गया है, तो वह इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा।
और इतना ही नहीं बल्कि वह डीमैट अकाउंट भी नहीं खोल सकता है। जी हां म्युचुअल फंड यूनिट को खरीदने के लिए 50 हजार से अधिक का भुगतान नहीं कर पाएंगे। और यह जिन लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक नहीं है उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी नहीं बनेगा। जिससे आपको इसकी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
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