देशमध्य प्रदेश

New Parliament Building: नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की याचिका SC ने की खारिज

 नए संसद भवन पर राजनीति जारी है। इस बीच, बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से उद्घाटन (Inauguration) करवाए जाने मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है।साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी फटकरा लगाई कि वह ऐसे मामले में लेकर सर्वोच्च अदालत तक आ गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 का हवाला देने का मतलब है कि अब याचिकाकर्ता के पास हाई कोर्ट जाने का भी मौक नहीं है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की वकील सीआर जया सुकिन ने दायर याचिका की थी। इसमें कहा गया था कि नए संसद भवन (New Parliament Building) के उद्घाटन में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके, केंद्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है।

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