जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

जबलपुर में महंत घनश्याम दास त्यागी महाराज पर 50 हजार का जुर्माना, 3 दिन में अवैध निर्माण नहीं तोड़ा तो चल जाएगा जेसीबी

जबलपुर, यशभारत। मंगेली में सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से गौशाला निर्माण करना मंहत घनश्याम दास त्यागी को महंगा पड़ गया है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के आदेश पर तहसीलदार द्वारा महंत द्वारा अवैध निर्माण करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही तहसीलदार ने तीन दिन का समय देते हुए महंत को अवैध निर्माण तोड़ने के साथ जुर्माना भरने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय पर अगर अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जाएगा तो जिला प्रशासन उस निर्माण में जेसीबी चलाकर निर्माण सामग्री जप्त कर लेगी।

मालूम हो कि मंगेली में भूजल मद की भूमि पर मकान और गौशाला बनाकर कब्जा करने वाले घनश्याम दास त्यागी के अवैध निर्माण पर शुक्रवार आज सुबह जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा जाना था। न्यायालय तहसीलदार जबलपुर ने राजस्व प्रकरण के तहत मंगेली पहन. 30 रानिमं जबलपुर 2 स्थित भूमि खसरा नम्बर-1 रकबा 35.140 हैक्टेयर में से रकबा 1 हजार वर्गफीट एवं 6 सौ वर्गफीट पर घनश्याम दास त्यागी ने मकान और गौशाला बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। इसके तहत पूरे प्रकरण की जांच कलेक्टर द्वारा कराई गई तो उसमें पाया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत हल्का पटवारी प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा तथा संलग्न राजस्व अभिलेखों तथा शासकीय साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि अनावेदक मंहत 108 घनश्याम दास त्यागी निवासी ग्राम मंगेली तहसील व जिला जबलपुर द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उक्त कृत्य मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 248 (1) के तहत दंण्डनीय कृत्य है। प्रस्तुत शिकायत के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच प्रतिवेदन में आये तथ्यो का खंडन अनावेदक द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर खण्डित नही की गयी है एवं मौका स्थल में अवैध निर्माण से संबंधित फोटोग्राफ्स से भी यह प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा विधि के सम्यक अनुक्रम के विपरीत आचरण कर विधि विरूद्ध शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया गया है। म.प्र. भू राजस्व संहित की धारा 248 के तहत अतिक्रमण स्थिर रखे जाने योग्य न होने से उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना विधि के अध्याधीन होने से इस आशय का आदेश पारित किया जाता है कि अनावेदक श्री मंहत 108 घनश्याम दास त्यागी निवासी ग्राम मंगेली तह व जिला जबलपुर को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुये अनावेदक को उसके कृत्य हेतु अर्थदण्ड राशि 50,000 (पचास हजार रूपये) से दण्डित किया जाता है। कलेक्टर ने कहा कि अनावेदक अपना अतिक्रमण 03 दिवस में हटाकर अर्थदण्ड की राशि जमाकर कलेक्टर न्यायालय को सूचित करें। अन्यथा शासन द्वारा बल पूर्वक शासकीय मशीनरी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर उसमें होने वाल व्यय भू-राजस्व बकाया बतौर वसूल किया जावेगा।

 

 

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