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ITR Filing इनकम टैक्स भरने वाले हो जाओ सतर्क सरकार का बड़ा ऐलान फटाफट जानें कब लगेगा जुर्माना

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ITR Filing इनकम टैक्स भरने वाले हो जाओ सतर्क सरकार का बड़ा ऐलान फटाफट जानें कब लगेगा जुर्माना आपको जानकारी के अनुसार बता देते है, की अब अप्रैल से नया वित्त वर्ष चालू हो गया है। जिसमे की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को चालू किया गया है। इसलिए CBDT की तरफ से यह  31 जुलाई 2023 आखिरी तारीख तय भी की जा चुकी है। जिसमे की आपको बता देते है की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को इस इनक टैक्स रिटर्न फाइल को करना पड़ता है।जी हां अभी पुराना टेक्स रिजीम और उसमे नया टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स का पेमेंट या तो  फिर ITR फाइल कर सकते हैं।

 

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7 तरह के होते हैं ITR फॉर्म

आपको जानकरी के लिए बता देते है की यह 7 तरह के होते है ITR फार्म जी हां आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है। तो इसके लिए आपको इस वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। जिसमे सीबीडीटी की ओर से फरवरी में आईटीआर फॉर्म जारी भी किये गए थे।और वहीं नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए कंपनियों की तरफ से फॉर्म-16 जारी कर दिए  हैं। और उसमे इसके बाद ITR फाइल करने वालों की संख्या में बहुत ही तेजी आना लगी है। आपको जानकरी के अनुसार बता देते है की यह 31 जुलाई के पास आने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। और यह आवश्यक है कि आप समय से ITR फाइल करते रहें।इसमें व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स बिजनेस और कंपनियों के लिए 7 तरह के आईटीआर फॉर्म हैं।

 

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फटाफट जानें कब लगेगा जुर्माना

जानकारी के अनुसार आपको बता देते है की जरुरत पड़ने पर अलग-अलग ITR फॉर्म भी भरे जाते हैं। जिसमे की  ITR-1 और ITR-4 काफी बड़ी संख्या में छोटे और माध्यम करदाताओं की ओर से भरा जाता है।और इनकम टैक्स भरने वाले लोगों ने अगर समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया तो यह आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हां इसमें इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जी हां अगर ऐसे में कोई 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाता है तो उनके पास 31 दिसंबर तक का समय रहता है। और अगर 31 दिसंबर तक आप लेट से रिटर्न फाइल करने के साथ ITR फाइल कर सकते हैं।और  इसमें आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

 

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ITR Filing इनकम टैक्स भरने वाले हो जाओ सतर्क सरकार का बड़ा ऐलान फटाफट जानें कब लगेगा जुर्माना

आपको जानकारी के अनुसार बता देते है की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दी गई हुई जानकारी के अनुसार  31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वालों को 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर वही  इसके बावजूद भी कोई ITR फाइल तय की गई और तारीख तक नहीं भरता है, तो आपको उसके बाद में फाइलिंग के लिए रकम को दोगुना भी की जा सकती है।

 

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