Income Tax Return इस तारीख के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के छूटेंगे पसीने लगेगा तगड़ा जुर्माना जाने डिटेल्स

Income Tax Return इस तारीख के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के छूटेंगे पसीने लगेगा तगड़ा जुर्माना जाने डिटेल्स जी हां आपको जानकारी के लिए यह बता देते है की अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बहुत ही नजदीक आती जा रही है। जिससे अब जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, जी हां उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत ही आवश्यक है।जी हां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को इनकम टैक्स पर कुछ छूट भी हासिल होती है। और बहुत से बार तो ऐसा भी होता है।जी हां की निर्धारित तारीख तक लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं। और फिर उससे लोगों को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है।

31 जुलाई 2023 आखिरी तारीख
इनकम टैक्स
आपको जानकारी के लिए यह बता देते है की धारा 234F के तहत 5000 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। अगर कुल आय 5 लाख रुपये से कम है। तब इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा , जी हां और उसके अतिरिक्त अगर आपको शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या तो अपने किसी व्यवसाय से नुकसान हुआ है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर आप अगले वर्ष की आय के साथ समायोजित कर सकते हैं। जी हां उससे आपकी कर देनदारी को बहुत कम करने में भी सहायता मिल सकती है।और हानि समायोजन की अनुमति केवल तभी दी जाती है। जब आप अपने आईटीआर में हानि की घोषणा करते हैं, और समय सीमा से पहले इसे आयकर विभाग में दाखिल करते हैं।

विलंबित रिटर्न
आपको जानकारी के लिए यह बता देते यदि आप आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख आपकी चूक गयी है, तो आप नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। और उसे ही विलंबित रिटर्न कहा जाता है। लेकिन आपको अभी भी विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा, और भविष्य के समायोजन के लिए नुकसान को आगे ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी। जी हां आयकर विभाग ने विलंबित रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख भी निर्दिष्ट की है।
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