मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियमों पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी: नगरीय निकायों में समयबद्ध प्रक्रिया शुरू—-समझे यहां पर

भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने और नए नियमों के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा 19 जून 2025 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के लागू होने के बाद, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधीनस्थ संवर्गों में पदोन्नति के लिए एक विस्तृत समय-सारणी और प्रक्रिया निर्धारित की है।
नये नियमों का सूक्ष्मता से पालन अनिवार्य
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का सूक्ष्मता से अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ये नियम नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य स्तरीय संवर्गों, नगर पालिक निगम सेवा संवर्ग और नगर पालिका/नगर परिषद अंतर्गत निर्धारित संवर्गों में पदोन्नति पर लागू होंगे। विभिन्न संवर्गों के लिए पदोन्नति समितियों का निर्धारण पूर्व से ही प्रावधानित किया गया है।
पदोन्नति प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है:
नोडल अधिकारी और छानबीन समितियों का गठन
- नगर पालिक निगम हेतु संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका/नगर परिषद हेतु संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक नोडल अधिकारी होंगे।
- नगर पालिक निगम स्तर पर आयुक्त तथा जिला स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक छानबीन समिति का गठन कर सकेंगे। इन समितियों में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी को शामिल किया जाएगा, जो द्वितीय/तृतीय श्रेणी से निम्न स्तर के न हों।
गोपनीय प्रतिवेदन और पदों की गणना पर विशेष निर्देश
- प्रत्येक निकाय में गोपनीय प्रतिवेदन हेतु आवक पंजी का संधारण किया जाएगा और नोडल अधिकारी इसे सुनिश्चित कराएंगे।
- प्रत्येक निकाय गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में सूची तैयार कर प्राप्त, अप्राप्त और मतांकन हेतु शेष की जानकारी की सूचना अनिवार्यतः जाहिर करेंगे।
- पदों की गणना करते समय संवर्गवार भरे पद की श्रेणी में मूल निकाय के धारणाधिकार धारित कर्मचारी को ही भरे पद की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- निकाय स्तर पर पदस्थ राज्य स्तरीय संवर्ग को पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 58, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 94 (3) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए। निकाय स्तर के अन्य कर्मचारी जो MIC/PIC के नियुक्ति प्राधिकार के क्षेत्र में आते हैं, उनकी भी प्रक्रिया की जाएगी।
इन निर्देशों का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, जिससे कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में उचित लाभ मिल सकें। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों अनुसार अनिवार्य रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।