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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: 14 जुलाई से दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुली रहेगी अदालत

नई दिल्ली,  देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अपनी अब हर शनिवार खुलेगी अदालत  को अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुला रखने का निर्णय लिया है. यह बदलाव 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अन्य संबंधित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश II के नियम 1, 2 और 3 में संशोधन किया है.

इस संशोधन के परिणामस्वरूप, कैलेंडर 2025 में क्रम संख्या 2 पर आने वाला यह वाक्य, “रजिस्ट्री प्रत्येक माह के 2 और 4 शनिवार को बंद रहेगी,” अब हटा दिया जाएगा.

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में और अधिक दक्षता लाने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. रजिस्ट्री के अतिरिक्त कार्य दिवसों से लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिल सकती है और न्यायिक प्रणाली में तेजी आएगी.

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