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हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति, 24 सप्ताह की गर्भवती थी नाबालिग

मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। यह नाबालिग 24 सप्ताह (लगभग छह महीने) की गर्भवती थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर नाबालिग लड़की चाहती है तो वह गर्भपात करा सकती है।

यह मामला रायगढ़ जिले का है, जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़की से दोस्ती की और फिर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता की मां को तब शक हुआ जब उनकी बेटी को छह महीने से मासिक धर्म (पीरियड्स) नहीं हुए। अस्पताल में जांच कराने के बाद उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई। इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है।

मेडिकल जांच के बाद कोर्ट ने दी इजाजत

उच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई की। 6 जून को, हाईकोर्ट ने रायगढ़ के अलीबाग सिविल अस्पताल के सर्जन को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पीड़िता एनीमिया (खून की कमी) से ग्रसित है और गर्भपात से पहले उसके हीमोग्लोबिन के स्तर को ठीक करना होगा।

मंगलवार को जब इस मामले पर दोबारा सुनवाई हुई, तो मेडिकल बोर्ड ने कोर्ट को सूचित किया कि अब लड़की सर्जरी (गर्भपात) के लिए फिट है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से भविष्य में उसकी प्रजनन क्षमता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इन मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी।यह फैसला नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों के अधिकारों और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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