
चारा घोटाला, लालू यादव की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से किया इनकार
नई दिल्ली,यशभारत। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत और सजा निलंबन के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि लालू यादव की जमानत बरकरार रहेगी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश लगभग सात वर्ष पुराना है। ऐसे में इस स्तर पर उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अदालत ने वर्ष 2018 से लंबित अपील पर शीघ्र सुनवाई किए जाने की भी बात कही।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलील दी गई कि लालू यादव को आधी सजा पूरी होने के आधार पर सजा निलंबन का लाभ दिया गया, जबकि सजा की गणना सही नहीं थी। ईडी ने कहा कि चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में मिली सजाएं क्रमवार चलनी चाहिए।वहीं, लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी या अलग-अलग, इसका फैसला अपील की अंतिम सुनवाई के दौरान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए अन्य समान मामलों की तरह लालू यादव को भी राहत दी थी।







