जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

आबकारी विभाग ने 32 लोगों पर दर्ज किया प्रकरण खुले में छलका रहे थे जाम, अहातों में गंदगी, 19 दुकानदारों को नोटिस

जबलपुर . सड़क व शराब दुकानों के सामने शराबखोरी करने वाले 32 लोगों पर आबकारी विभाग ने प्रकरण दर्ज किया है। उनके खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार कंपोजिट दुकान, अहाता और शॉप बार की जांच में गंदगी मिली। ऐसे 19 शराब लायसेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी जीडी लाहोरिया ने बताया कि तीन दिनों के भीतर खुले स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (ग) के अंतर्गत 32 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इसी तरह जांच में शीतलामाई वार्ड, महाराजपुर, अधारताल, लिंक रोड, बिलहरी, संजय गांधी वार्ड, सदर, घमापुर, बड़ा पत्थर, गोहलपुर, अमखेरा, चण्डालभाटा, करमेता, गुप्तेश्वर, मदन महल, रानीताल, मोटर स्टैंण्ड, मढ़ाताल एवं गुरंदी बाजार स्थित 19 दुकानों नोटिस दिया है। लाहोरिया ने बताया कि इन दुकान और अहातों में साफ-सफाई नहीं थी। ग्राहकों को गंदगी के बीच शराब परोसी जा रही थी। इन लाइसेंसियों पर विभागीय प्रकरण कायम कर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नशामुक्ति अभियान के तहत एक माह में 382 प्रकरण पंजीबद्ध कर 19 लाख 70 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। चालू वितीय वर्ष में अवैध मदिरा बिक्री के 2 हजार 202 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 10 लाख रूपए की अवैध शराब बरामद की गई।

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