स्टार अस्पताल के संचालक डॉ राजीव जैन को हाई कोर्ट से मिली राहत, FIR समाप्त करने के निर्देश

जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्टार अस्पताल के संचालक डॉ राजीव जैन को एक मामले में बड़ी राहत देते हुए नवंबर 2021 को पुलिस द्वारा उनके खिलाफ की गई एफआईआर को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उन पर पुलिस ने मिलीभगत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के दबाव में कार्रवाई की गई थी।
हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे, सत्येंद्र जैन और अमिताभ भारती ने दलीलें दी थी कि पुलिस ने एफएसएल अधिकारी डॉ सुनीता तिवारी ने स्थानीय पुलिस में पदस्थ होने के कारण दबाव डालकर यह मामला दर्ज कराया था।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान डॉ जैन ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए चाइल्ड सेंटर प्रारंभ किया था। जिसमें कोविड लहर के दौरान 200 बच्चों का इलाज किया गया और इस दौरान एक भी कोविड पॉजिटिव बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि एक बच्ची खुशी तिवारी जो मानसिक रूप से कमजोर थी और रुबेला सिंड्रोम, दिल में छेद और आंशिक अंधेपन समेत फेफड़ों के इन्फेक्शन से ग्रसित थी। 13 वर्ष पूर्व उस बच्ची की डॉ जैन ने प्राइवेट अस्पताल में जान भी बचाई थी। उसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रात 11 बजे स्टार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एडमिट करते वक्त उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था, ब्लड प्रेशर भी काफी कम था। यह सभी परिस्थितियां कोविड संक्रमण की जटिलता को प्रदर्शित करती हैं।
अदालत में यह भी दलील दी गई थी कि अस्पताल स्टाफ के मना करने के बावजूद परिजनों ने बच्ची को पानी पिलाया था, जिससे श्वास नली में चोकिंग हुई और बच्ची की मौत हो गई थी। तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने डॉ राजीव जैन पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है।