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MP में संविदा कर्मी भी ले सकेंगे ट्रांसफर: 5 साल के लिए करना होगा एग्रीमेंट

भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 मई से तबादलों पर प्रतिबंध हटने के बाद सरकारी कर्मचारी मनचाही जगह पोस्टिंग पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका लाभ जहां शासकीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। वहीं अब संविदा कर्मचारियों को भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की और से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।

 

5 साल के लिए करना होगा नया एग्रीमेंट

दरअसल, प्रदेश के संविदा कर्मी भी अपना ट्रांसफर करा सकेंग। नई ट्रांसफर नीति में प्रावधान के तहत उन्हें भी इसका फायदा दिया जाएगा। ट्रांसफर लेने पर संविदा कर्मियों को 5 साल के लिए नया एग्रीमेंट करना होगा। संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को ट्रांसफर लेने पर वर्तमान पदस्थापना का एग्रीमेंट खत्म करना होगा। उन्हें जिस जगह पोस्टिंग चाहिए, वहां का नया एग्रीमेंट करना होगा।

 

नहीं मिलेगी भत्ता और छुट्टी 

हालांकि ट्रांसफर लेने पर कुछ सुविधाओं से भी वह वंचित रहेंगे। उन्हें कोई भत्ता और छुट्टी नहीं दी जाएगी। ट्रांसफर की अवधि पांच साल के लिए होगी। बीच में किसी प्रकार के तबादले का प्रावधान नहीं है।

आदेश जारी होने के 1 सप्ताह में करना होगा ज्वाइन

स्थान परिवर्तन कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद 1 हफ्ते के भीतर नए स्थान उन्हें  ज्वॉइन करना पड़ेगा। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई तारीखों के अनुसार 1 से 30 मई के बीच ही ट्रांसफर होंगे।

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