
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सख़्त एक्शन,देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित
भोपाल, मध्य प्रदेश शासन ने एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन जिला देवास के एक मदिरा ठेकेदार द्वारा आत्महत्या किए जाने से पहले बनाए गए कथित वीडियो के आधार पर किया गया है, जिसमें दीक्षित पर अवैध राशि की मांग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी
यह सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर की गई है। वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी सामने आई थी कि देवास के मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना ने आत्महत्या करने से पूर्व एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उन्होंने श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित पर अवैध राशि की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया था। राज्य शासन ने इन आरोपों को प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर श्रेणी का माना है। ये आरोप शासकीय सेवक के कर्तव्यों और दायित्वों के विपरीत हैं, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है। मंदाकिनी दीक्षित को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, ग्वालियर रहेगा।
राज्य शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में किसी भी शासकीय सेवक को बख्शा नहीं जाएगा।







