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जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, एमपीएनआरसी और निय आईएनसी की जांच करेगी सीबीआई

हाई कोर्ट तल्ख: जिस तरह ये नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं लगता है शिक्षा की दुकानें हैं

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जबलपुर, यशभारत। नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता व नामांकन का काम करने वाली तीन संस्थाओं मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमपीएनआरसी) और इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) के रिकॉर्ड की जांच होगी। जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस एमआर फड़के की डिवीजन बेंच ने सीबीआई के निदेशक को निर्देश दिया कि वे तीनों संस्थाओं का संबद्धता व नामांकन संबंधी रिकार्ड जांचने के लिए विशेष टीम बनाएं

तीन माह में जांच पूरी कर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें
दरअसल, नर्सिंग कॉलेजों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और छात्रों को एनरोल करने के लिए मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवसिज़्टी को निर्देशित करने की गुहार लगाई। मामला उलझता देख हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और काउंसिल का रिकॉर्ड तलब किया। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगा कि कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने में नियमों की अनदेखी की गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया।

संतोषजनक जवाब नहींदे पाए डीएमई
ग्वालियर हाई कोर्ट मे सुनवाई के दौरान डीएमई डॉ. जितेन शुक्ला, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव सर्वजीत कौर व सीबीआई के डीएसपी दीपक पुरोहित उपस्थित रहे। कोर्ट ने जब डीएमई से प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से ये कॉलेज संचालित हो रहे हैं, उससे लगता है जैसे कि शिक्षा की दुकान खोल रखी हैं।

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