बैंक प्रबंधक एवं दलालों द्वारा आमजन के साथ 6 करोड़ 90 लाख रूपये की धोखाधड़ी

जबलपुर यश भारत। आवेदक श्री अमित श्रीवास्तव, उप क्षेत्रीय प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा अनावेदक रेेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर श्रीमति रेखा नायक, श्री सुरेश मथानी दलाल तथा शाखा प्रबंधक श्री कमल मिश्रा द्वारा मुद्रा, पीएमईजीपी एवं अन्य योजनाओं के तहत आमजन के नाम से स्वीकृत ऋण खातों में धोखाधड़ी कर अवैध रूप से लाभ कमाने के संबंध में ईओडब्ल्यू मुख्यालय में दिनांक 01.08.2023 को शिकायत दर्ज करायी गई थी ।
जिसकी जांच ईओडब्ल्यू जबलपुर में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक श्री ए.व्ही. सिंह द्वारा की गई। जांच उपरांत यह तथ्य प्रकाश मे आया कि, ऋण प्राप्त कर्ता रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्राइटर श्रीमति रेखा नायक पति संतोष भोजक निवासी 588 सराफा खटीक मोहल्ला जबलपुर म.प्र. के नाम से पीएमईजीपी योजना के तहत ग्राम डोबी जिला मंडला में आटा मिल व्यवसाय के लिए सावधि ऋण रु 10.45 लाख और कैश क्रेडिट रु 13.30 लाख ऋणकर्ता को स्वीकृत किये गए (मंडला जिला विजयनगर शाखा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है)।
जबकि बताये गये स्थान पर कोई आटा मिल की इकाई स्थापित नहीं है। इसी प्रकार जबलपुर शहर के अनेक लोगो के आधार कार्ड, पेन कार्ड का उपयोग करके उन्हें मुद्रा लोन एवं पीएमइजीपी योजना के लोन के नाम पर राशि दिलाने का प्रलोभन देकर इनके नाम से 25-25 लाख रूपये (पीएमइजीपी योजना) एवं 10 लाख तक के मुद्रा योजना के लोन स्वीकृत कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति हुई है।
उपरोक्त कृत्य बिचैलिया श्री. सुरेष मतानी, पुत्र श्री, जगन दास मतानी, निवासी 143, शांति नगर, गली नंबर 6 दमोहनाका, राजीव गांधी वार्ड, जबलपुर म.प्र. एवं श्री कमल मिश्रा पुत्र श्री. बद्रीनाथ मिश्रा, निवासी मकान नं. 31, शारदा काॅलोनी के पास रीवा भगवत नगर फेस-1 होशंगाबाद म.प्र. 461001, तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजयनगर शाखा, जबलपुर, अनावेदक रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर मालिक श्रीमति रेखा नायक पत्नी श्री संतोष भोजक निवासी- 588 सराफा खटीक मोहल्ला जबलपुर (उधारीकर्ता), द्वारा आपस में मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों रूपये का लोन निकाल कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर जबलपुर को आर्थिक क्षति पहुंचा कर आर्थिक लाभ अवैध रूप से अर्जित किया गया है। जो कुल राशि 690.64 लाख रूपये की धोखाधड़ी, गबन अनावेदकों द्वारा किया गया है। आरोपीगण 01- रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर मालिक श्रीमति रेखा नायक पत्नी श्री संतोष भोजक निवासी- 588 सराफा खटीक मोहल्ला जबलपुर (उधारीकर्ता), 02- श्री सुरेश मतानी पुत्र श्री जगनदास मतानी निवासी-143, डी शास्त्री नगर दमोह नाका, राजीव गांधी वार्ड जबलपुर (बिचैलिया), 03- श्री कमल मिश्रा पुत्र श्री बद्रीनाथ मिश्रा निवासी मकान नं. 31, शारदा काॅलोनी के पास रीवा भगवत नगर फेस-1 होशंगाबाद म.प्र. तत्कालीन ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजय नगर शाखा,जबलपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 53/23 धारा 409, 420, 467,468,471,120(बी) भा.द.वि. तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7(सी) का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
श्री आर.डी.भारद्वाज,पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू जबलपुर:-
तत्कालीन शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा, जबलपुर, श्री कमल मिश्रा एवं दलालों ने मिलकर कुल राशि 690.64 लाख रूपये की धोखाधड़ी, गबन कर मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों रूपये का लोन निकाल कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर जबलपुर को आर्थिक क्षति पहुंचा कर आर्थिक लाभ अवैध रूप से अर्जित किया गया है। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर ईओडब्ल्यू द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।