Bank Locker Rules बैंक में लॉकर लेने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज! जाने पूरी डिटेल्स
Bank Locker Rules बैंक में लॉकर लेने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज! जाने पूरी डिटेल्स आपको बता दे की लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। लेकिन अब आप मनचाही चीज़ बैंक के लॉकर में नहीं रख सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव कर दिया है । बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर (Bank Locker) में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है।
बैंक में लॉकर लेने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज! जाने पूरी डिटेल्स
इस नए कॉन्ट्रैक्ट(Bank Locker Rules) में लॉकर में सामान रखने संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है । कि ग्राहक लॉकर में क्या सामान रख सकते हैं और क्या नहीं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों से जल्द से जल्द संपर्क करें और उनसे नए जल्द ही नया कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू करने को कहें। बैंकों के अब बैंक लॉकर में नही रख पाएंगे ये सामान, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन
बैंक में लॉकर लेने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज! जाने पूरी डिटेल्स
अब रख पाएंगे ये सामान Bank Locker Rules
रिजर्व बैंक ने अपने नए नियम में लॉकर में रखे जाने वाले सामान के बारे में बताया गया है. इसके आधार पर अब बैंक में आप सिर्फ ज्वैलरी या फिर प्रॉपर्टी के कागजात जैसे जरूरी दस्तावेज ही रख सकते हैं. इसके साथ ही नए नियम(Bank Locker Rules) में कहा गया है कि लॉकर अब सिर्फ ग्राहकों को ही उनके निजी इस्तेमाल के लिए ही दिया जाएगा. इसके लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन एक मॉडल एग्रीमेंट बनाएगा, जिसमें मामुली बदलाव कर बैंक ग्राहकों के साथ करार करेंगे।
बैंक में लॉकर लेने वालों के लिए बड़ी खबर, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन लॉकर में रख सकेंगे सिर्फ ये चीज! जाने पूरी डिटेल्स
अब इन सामानों को रखने की होगी मनाही
इसके अलावा हथियार, ड्रग्स या दवाएं, या जहरीला सामान रखने पर भी पाबंदी होगीRBI के नए मानकों के अनुसार, अब कैश जिसमें भारतीय करेंसी के अलावा डॉलर या किसी अन्य देश की करेंसी शामिल है, उसके रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अब बैंक खुद उठाएंगे खर्चा Bank Locker Rules
बैंक लॉकर संबंधी एग्रीमेंट ग्राहकों के साथ करेंगे. लेकिन स्टांप पेपर आदि से जुड़े खर्च ग्राहकों को नहीं करने होंगे. बैंक के मौजूदा लॉकर ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से जुड़ा खर्च खुद उठाएंगे।.
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