जबलपुरमध्य प्रदेश

आबकारी विभाग की सख्त कार्यवाही लगातार जारी, 18 दुकानों पर प्रकरण दर्ज

 

जबलपुर यशभारत/
जिले में अवस्थित कुल 143 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को शासन द्वारा घोषित नीति अनुसार छोटे-छोटे 45 एकल समूहों में विभक्त कर वर्ष 2023-24 के लिए निष्पादित किया गया है। हाल ही में जिले में शराब ठेकेदारों द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय की शिकायतें प्रकाश में आ रहीं हैं, जिसमें इस प्रकार की शिकायतों पर अंकुश लगाये जाने के प्रयोजन से समस्त वृत प्रभारियों द्वारा जिले में कुल 18 दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। पूर्व में 30 मई को पांच मदिरा दुकानें क्रमशः बल्देवबाग, मदन महल, मोटर स्टेण्ड-1, घाना एवं भानतलैया के एवं जिले की 8 मदिरा दुकानें क्रमशः गणेश चौक, मानेगांव, महानद्दा, बेलखाडू – 1, गोरखपुर-1, बरगी-1, पाटन-2 एवं शहपुरा-1 के लायसेंस एक दिवस के लिए निलंबित किये गये थे।इसी अनुक्रम में जिले की 5 मदिरा दुकानें क्रमश: ककरतलैया, विजय नगर, मीरगंज-1, खलरी एवं सिहोरा-2 के लायसेंस को एक दिवस के लिए निलंबित करते हुए उक्त दिनांक को मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा समस्त मदिरा दुकानों पर उचित दाम पर मंदिरा विक्रय को सुनिश्चित कराने हेतु विभाग द्वारा सतत् निगरानी की जा रही है।

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