जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

पत्नी की हत्या के आरोपी को मिली अजीवन कारावास  की सजा

जबलपुर । खमरिया थाना अंतर्गत अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत मालवीय ने धारा ३०२भादवि के तहत गंभीर मामला मानकरआरोपी पति सीताराम रजक निवासी ग्राम मटामरखमिरया को अजीवन कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए एजीपी कुक्कू दत्त ने न्यायालय को बताया कि आरोपी पति अपनी पत्नी शांति बाई पर चरित्र को लेकर संदेह किया करता था जिस कारण आए दिन उसका विवाद हुआ करता था।एक फरवरी २०१९ को आरोपी की पत्नी कहीं गई हुई थी लौट के आने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी जिससे पीड़िता ९५प्रतिशत जल गई थी तदोपरांत उपाचारार्थ उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में उसने अपने पति को दोषी ठहराया था।

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