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मोबाइल यूजर्स के लिए नया नियम, डेटा के बिना भी मिलेगा रिचार्ज विकल्प

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में 13वां संशोधन जारी कर दिया है। नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को डेटा वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर की प्रत्येक वैधता अवधि के अनुरूप वॉइस और SMS ओनली प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इन प्लान में डेटा की सुविधा नहीं होगी और कीमत में भी उचित अनुपात में कमी रखनी होगी।

डेटा की जरूरत नहीं तो सस्ता विकल्प

TRAI ने यह बदलाव खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया है, जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत कम होती है। नियामक ने पाया कि पहले उपलब्ध वॉइस-SMS ओनली प्लान मुख्य रूप से लंबी वैधता वाले थे। नए प्रावधान से कम अवधि के रिचार्ज की जरूरत वाले ग्राहकों को भी विकल्प मिल सकेंगे।

हर वैधता के लिए अलग विकल्प

नए नियम के अनुसार यदि कोई कंपनी वॉइस, SMS और डेटा वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर किसी विशेष वैधता अवधि के साथ उपलब्ध कराती है, तो उसी वैधता अवधि के लिए वॉइस और SMS ओनली विकल्प भी देना होगा। इन प्लान की कीमत डेटा सुविधा हटाए जाने के अनुरूप कम रखी जानी है।

पहले से उपलब्ध हैं वॉइस-SMS प्लान

TRAI ने इससे पहले भी कंपनियों को कम से कम एक वॉइस और SMS ओनली स्पेशल टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया था। ऐसे प्लान में मोबाइल डेटा शामिल नहीं होता और इनकी वैधता 365 दिन तक हो सकती है।

30 दिन वाले रिचार्ज का भी विकल्प

TRAI के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां 30 दिन की वैधता वाला कम से कम एक प्लान और हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू होने वाला प्लान उपलब्ध कराती हैं। इससे ग्राहकों को हर बार अलग-अलग तारीख पर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं रहती।

स्पैम कॉल पर भी कड़ी निगरानी

TRAI ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। 18 सितंबर 2026 को जारी तीसरे संशोधन में अवांछित व्यावसायिक संचार और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।

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