कोर्टयार्ड बाय मैरियट का सेंट्रल लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

कोर्टयार्ड बाय मैरियट का सेंट्रल लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
भोपाल, यश भारत। राजधानी भोपाल में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। भोपाल के प्रतिष्ठित होटल डीलीजेंट होटल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोर्टयार्ड बाय मैरियट) में चूहों की मौजूदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद, प्रशासन ने होटल की खाद्य व्यवसाय गतिविधियों और इसके सेंट्रल लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान होटल के किचन और खाद्य भंडारण क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर लापरवाही सामने आई। निरीक्षण दल को खाद्य सामग्री के बेहद नजदीक चूहों की मौजूदगी और उनके साक्ष्य मिले, जो जनस्वास्थ्य के लिहाज से एक अत्यंत गंभीर खतरा है। इसके साथ ही सेंट्रल किचन और फूड हैंडलिंग एरिया में साफ-सफाई का स्तर बेहद घटिया पाया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के कड़े नियमों के सीधे तौर पर खिलाफ है। तैयार भोजन और कच्चे माल के रखरखाव में भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई।
मामले की गंभीरता और आम जनता के स्वास्थ्य से सीधे जुड़े होने के कारण, सक्षम प्राधिकारियों ने बिना किसी ढील के त्वरित एक्शन लिया है। होटल प्रबंधन को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की खाद्य गतिविधि संचालित करने से पूरी तरह रोक दिया गया है। जब तक प्रबंधन इन कमियों को पूरी तरह दूर नहीं करता और विभाग से दोबारा क्लीयरेंस नहीं मिल जाता, तब तक यह निलंबन प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि चाहे संस्थान कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित क्यों न हो, आम जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में शहर के अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों पर भी इस तरह की औचक जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







