गेहूं खरीदी को लेकर जबलपुर कलेक्टर सख्त: स्लाॅट बुकिंग के बिना गेहूं लेकर पहुंचे निरस्त होगा पंजीयन
गेहूं खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी की गाइड लाइन
जबलपुर, यशभारत। धान खरीदी में हुई अनियमितताओं से सबक लेकर जिला प्रशासन ने इस बार गेहूं खरीदी में ठोस और कड़े कदम उठाए हैं। खरीदी शुरू होने से पहले कलेक्टर दीपक सक्सेना ने गाइड लाइन जारी की है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि स्लाॅट बुकिंग बिना गेहूं लेकर पहंुचने वाले किसानांे का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।
कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र अथवा उपार्जन केन्द्र परिसर में गेंहूँ लाना सर्वथा वर्जित होगा। बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र पर आने वाले किसानों से खरीदी नहीं की जाये। बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र पर गेंहूँ लाने वाले किसानों की जानकारी संकलित कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्ताव जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को भेजे जायें। किसानों से केवल साफ-सुथरा तथा सूखा और गेंहूँ ही खरीदा जाएगा। जाँच का किसान वार व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। . उपार्जन केन्द्र पर पंखा, छन्ना, ग्रेडिंग मशीन और मॉइस्चर मीटर की व्यवस्था रहेगी। यदि किसान गेंहूँ उपार्जन केन्द्र पर लाते हैं तो उन्हें स्वयं के खर्चे पर उसे अपग्रेड करना होगा। गेंहूँ को अपग्रेड करने के लिए निर्धारित दर की जानकारी उपार्जन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाए। . अपग्रेड करने के लिए किसान से जो भी राशि ली जाये, किसान को उसकी रसीद अनिवार्य रूप से दी जाये। रसीद नहीं देने का आशय यह माना जाएगा कि किसान से अवैध रूप से वसूली की जा रही है और तदनुसार युक्तियुक्त कठोर कार्यवाही की जायेगी।. तुलाई उपरांत गेंहूँ को तत्काल बोरों में भरकर किसान टैग लगाकर सिलाई की जाये। उपार्जन केन्द्र पर बिना किसान टैग लगे हुए बोरे पाया जाना गंभीर अनियमितता माना जाएगा।