सड़क दुर्घटना के दोषी कार चालक को 6 माह का कारावास

जबलपुर । प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमति नूतन रावते ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर राहगीरों को चोट पहुंचाने वालें एक कार चालक को दोषी पाते हुए ६ माह के कारावास और २ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक गत २ मार्च २०१८ को दोपहर २.३० बजे गढ़ा बाजार निवासी चंद्रकुमार कोष्ठा अपनी पत्नी सरिता कोष्ठा के साथ घर के पास रिश्तेदारी में पैदल जा रहे थे। उसी समय आल्टो कार क्रमांक एमपी २० सीबी ४३६९ के चालक रंजीत साहू ने धनपत कोष्ठा सरिता कोष्ठा और साइकिल से रोड पार कर रहे जीतू कोष्ठा को टक्कर मार दी इस हादसे में जीतू के बाए पैर के कूल्हे के पास गंभीर चोटें आर्ई। जीतू के भाई उमाशंकर की रिपोर्ट पर गढ़ा पुलिस ने धारा ३३८ के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चलान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अधिकारी कुमारी संगीता घई ने कोर्ट में ६ गवाहों का परीक्षण कराया और सशक्त पैरवी की जिनसे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी कार चालक रंजीत साहू को सड़क दुर्घटना के लिए दोषी पाते हुए ६ माह का कारावास एवं २००० रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।