SPMCHP231-2 Image
जबलपुरमध्य प्रदेश

10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर डीजे बजाने वालों पर बड़ी कार्रवाई ……पढ़ें पूरी खबर 

मंडला यश भारतl

विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर अधिक कोलाहल वाले तीव्र संगीत एवं कोलाहल हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग 5 मार्च तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक का सशर्त उपयोग निषिद्ध समयावधि में किया जा सकेगा परंतु आवाज की गूंज 300 मी. की परिधि से अधिक न होगी तथा डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 

 

जारी आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने शहर भर में चल रहे शादी समारोह में डीजे संचालकों को समझाइश दी है। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा शहर भ्रमण के दौरान माहेश्वरी गार्डन मंडला में जोर-जोर से डी.जे. बज रहा था, वहाँ पहुँच डी.जे. बजाने वाले से डी.जे. बजाने के संबंध में अनुमति लेने के संबंध में पूछताछ करने पर किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेना बताया जो राहुल यादव पिता सुखलाल यादव उम्र 29 साल निवासी राधाकृष्णन वार्ड मंडला का कृत्य धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पाए जाने से मौके पर डी.जे. सिस्टम बाक्स, डीजे कम्पनी का एम्प्लीफायर जप्त कर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

 

.

इस संबंध में एसडीओपी अर्चना अहिर ने बताया कि सर्वाेच्च व उच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को मापदंडों से अधिक आवाज में संचालित कर थे। बता दें कि आगामी दिन में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि रात 10 बजे तक ही डीजे बजाएं इसके बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान, उनि प्रीति वर्मा, सउनि भुवनेश्वर वामनकर व थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गई।

WhatsApp Icon
Join Youtube Channel

Related Articles

Back to top button
SPMCHP231-2 Image