दमोह |कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये निर्देशानुसार एवं डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दमोह माधवी बुधौलिया ने विधिनुसार खाद्य पदार्थों के अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर तीन एवं बिना वैध खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यापार करने वाले दो खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन प्राधिकारी मीना मसराम के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए ।
प्रस्तुत किये गए प्रकरणों में असाटी वार्ड नंबर 1 स्थित गुजरात फूड प्रोडक्ट्स को मिथ्याछाप पेड़ा का विक्रय, बस स्टैंड स्थित बालाजी दूध डेयरी को अवमानक पनीर एवं ग्राम कुम्हारी बस स्टैंड स्थित विकेश रेस्टोरेंट को मिथ्याछाप मिल्क केक का विक्रय करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 के अंर्तगत प्रकरण ए.डी.एम. कोर्ट में प्रस्तुत किये गए।
इसी तरह बस स्टैंड दमोह स्थित आरिज एग सेंटर एवं चांद एग सेंटर के संचालकों को बिना वैध खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यापार करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने विधिवत प्रकरण तैयार करके अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, दमोह राकेश अहिरवाल से प्रकरणों में लिखित अभियोजन स्वीकृति पश्चात प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए । प्रकरणों में खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर ए.डी.एम. न्यायालय द्वारा विधिवत खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा।
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