ब्रेकिंग : चेक बाउंस के मामले में 6 माह का कारावास
नरसिंहपुर यभाप्र। चेक बाउन्स के प्रकरण में न्यायालय अश्विन परमार न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा जिला नरसिंहपुर द्वारा अभियुक्त सुमित राजपूत पिता सुरेश कुमार राजपूत निवासी सांईखेड़ा को 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
चेक बाउन्स का केस परिवादी नवनीत काबरा निवासी गाडरवारा द्वारा सुमित राजपूत निवासी सांईखेड़ा के विरूद्व लगाया गया था।
निर्णय में न्यायालय द्वारा आरोप सही पाये जाने पर अभियुक्त सुमित राजपूत को 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए अभियुक्त सुमित राजपूत को आदेशित किया है कि वो परिवादी नवनीत काबरा को राशि 94823 रूपये का भी भुगतान करे। यह राशि न चुकाये जाने की स्थिति में सुमित राजपूत को अतिरिक्त दो माह का सश्रम कारावास भोगना होगा।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी सुमित राजपूत से परिवादी नवनीत काबरा को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना आवश्यक है जिसके तहत न्यायालय द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने के लिये आरोपी को आदेशित किया है। उक्त प्रकरण में परिवादी नवनीत काबरा की ओर से अधिवक्ता मनीष ने पैरवी की।