
देश में जल्द लागू होने वाले श्रम कानून में संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। ये कामगारों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कानून लागू होने पर एक साल काम करने पर ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। अभी ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी है। तय समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम लेने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम मिलेगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 31 से ज्यादा राज्यों ने इसे स्वीकार लिया है। नए प्रावधान जल्द लागू किए जाएंगे।
नए नियम के तहत अब हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। इम्प्लोयर और इम्प्लोई की सहमति से कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटे का काम चार दिन में भी पूरा कर सकेगा। बाकी दिन वह छुट्टी मना सकेगा। नए कर्मचारियों को लंबी छुट्टी लेने के लिए अब 180 दिन काम करना होगा। अभी 240 दिन तक काम करने के बाद ही लंबी छुट्टी का हक मिलता था।