भोपालमध्य प्रदेश

तीन दिन की समय सीमा पर उठे सवाल, दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से होंगे बाहर

तीन दिन की समय सीमा पर उठे सवाल, दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से होंगे बाहर

भोपाल यश भारत। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की समय सीमा को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि चयनित अभ्यर्थी 18 से 20 जुलाई के बीच एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल तीन दिन का समय दिया गया है जिसमें शनिवार और रविवार का अवकाश भी शामिल है। कई अभ्यर्थी शहर से बाहर होने के कारण समय पर दस्तावेज अपलोड और सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं। वहीं 21 जुलाई तक चयनित सत्यापन केंद्र पर दस्तावेजों का सत्यापन कराना भी अनिवार्य किया गया है। यह भर्ती कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) चयन परीक्षा 2025 के संशोधित परिणाम के आधार पर की जा रही है। पूर्व में मामला न्यायालय पहुंचने के बाद परिणाम संशोधित किया गया था। अब करीब 10 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 8 हजार और आदिम जाति विभाग में लगभग 2 हजार पद भरे जाएंगे। हालांकि करीब 400 मामले अभी भी न्यायालय में लंबित हैं। स्कूल शिक्षा आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि तीन दिन का समय पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि किसी वैध कारण से समय सीमा चूकने वाले मामलों पर विभाग अलग से विचार करेगा लेकिन बिना उचित कारण चूकने वाले अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी। उधर आदिम जाति विभाग में भर्ती को लेकर अभी तैयारी प्रारंभ नहीं होने की जानकारी सामने आई है।

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