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गौ मांस की तस्करी : 25 टन मांस मामले में चौथा आरोपी बिहार से गिरफ्तार , गैंग का नेटवर्क अंतर राज्यीय सीमाओं तक फैला, गिरोह को दबोचने पुलिस कार्रवाई जारी

कोतवाली पुलिस ने मांस से भरा ट्रक किया था जप्त

सिवनी यश भारत-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 में छिंदवाड़ां बायपास ब्रिज के पास पकड़े गए 25 टन मांस प्रकरण में पुलिस टीम ने छानबीन के बाद बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर क्षेत्र निवासी आरोपित मुस्तफा अहमद पुत्र गुलाम रब्बानी (32) को गिरफ्तार किया है।

 

मांस तस्करी में मुस्तफा अहमद से जुड़े नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है।कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया की 5 सितंबर को सिवनी कोतवाली पुलिस ने ट्रक में सवार तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पुलिस को आरोपितों से मुस्तफा अहमद की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर विशेष दल गठित कर आरोपित को गिरफ्तार करने बिहार के समस्तीपुर भेजा गया था। कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, एस.आई. राहुल काकोड़िया, प्रधान आरक्षक रामअवतार डहेरिया, आरक्षक नितेश, अमित शामिल रहे।

 

प्रारंभिक पूछताछ में मुस्तका अहमद ने तीसरी बार गो-मांस तस्करी की बात पुलिस के सामने कबूल की है। इससे पहले कोलकत्ता के रास्ते से दो बार गो-मांस हैदराबाद पहुंचाने की बात कही है। तस्करी का नेटवर्क किन-किन लोगों से जुड़ा हुआ है, पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास क रही है।

 

पुलिस मुख्यालय ने बढ़ाई हाइवे में निगरानी:-

गोवंश तस्करी के लिए जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कई सालों से अति संवेदनशील है। बिहार के समस्तीपुर से बर्फ के नीचे 25 टन, गोमांस दबाकर ट्रक क्र. डब्ल्यूबी 23 एफ 6909 हैदराबाद रवाना किया गया था। लगभग 928 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद बड़ी मात्रा में गोमांस से भरे ट्रक को साहस दिखाते हुए सिवनी पुलिस ने पकड़ा था। तीन तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होने वाली तस्करी को रोकने पुलिस मुख्यालय भोपाल सक्रिय हो गया है।

 

Lरूट में आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों की सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में जारी किए हैं।गोमांस तस्करी में गिरफ्तार बिहार के समस्तीपुर निवासी मोहम्मद बबलू उर्फ मंजर पुत्र मोहम्मद ओसैद (38) चकलाबाईनी पूसा रोड, मोहम्मद जलाल उर्फ निराले पुत्र मोहम्मद इसरार (22) वाजिदपुर तथा मोहम्मद सुभान पुत्र इस्लाम (37) ताजपुर फिलहाल जेल में है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपितों से तीस हजार रुपये नकद, दो मोबाइल फोन भी जब्त किए थे।

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