जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य
ओबीसी आरक्षण से संवंधित समस्त 62 प्रकरणों की सुनवाई 23 जून को
बैंच उपलव्ध न होने के कारण आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो सकी 22 जून को
जबलपुर यशभारत। शासकीय सेवाओ में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिकता को चुनोती देने वाली लगभग 32 याचिकाएं तथा ओबीसी आरक्षण के 27 प्रतिशत के समर्थन में दायर लगभग 30 याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 23 जून को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगल पीठ द्वारा की जाएगी । उक्त याचिकाओं में शासन पक्ष की ओर से साॅलीसिटर जनरल आफ इंडिया तुषार मेहता, महाधिवक्ता,तथा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह पैरवी करेगे ।