एसडीएम गोरखपुर को कारण बताओं नोटिस जारी करने कलेक्टर के निर्देश: सूरजताल में अतिक्रमण का मामला

जबलपुर यशभारत। सूरजताल में अतिक्रमण को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा कलेक्टर न्यायालय में आवेदन दिया गया था आवेदन के छ: माह बीत जाने के बाद भी गोरखपुर एसडीएम ने ततसंबंध में रिपोर्ट कलेक्टर न्यायालय में पेश नहीं किए गए। सोमवार को कलेक्टर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एसडीएम गोरखपुर को कारण बताओं नोटिस जारी किए है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से डॉ.पीजी नाजपांडे एवं डीआर लखेरा द्वारा सुनवाई के दौरान कलेक्टर कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने गत 17 मई 2022 को आवेदन देकर तालाब पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने की प्रार्थना की थी।
कलेक्टर न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेकर नगर निगम तथा अनुभाग गोरखपुर अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। कलेक्टर के आदेश पर अतिक्रमण निरोधक अधिकारी नगर पालिका निगम जबलपुर ने गत 6 जून 2022 को निरीक्षणा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि तालाब के चारों तरफ कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं जिससे तालाब की वास्तविक सीमा की पुष्टि नहीं हो रही है। अत: कार्रवाई किया जाना उचित होगा।
नगर निगम की इस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी बावजूद भी एसडीम गोरखपुर के अधिकारियों ने अभी तक सूरजताल का सीमांकन नहीं किया तथा तत्संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। लिहाजा सोमवार को सुनवाई के दौरान इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई जिस पर कलेक्टर कोर्ट ने एसडीएम गोरखपुर व अन्य को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए।







