
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारीनोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है. इसके अनुसार, कोरोनावायरस की स्थिति के कारण टैक्सपेयर्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए तारीख को बढ़ाया गया है. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के दौरान आ रही समस्याएं के कारण भी डेडलाइन बढ़ाई गई है. टैक्सपेयर्स अब 15 मार्च 2022 तक ITR फाइल कर सकेंगे. सरकार का यह फैसला चौकाने वाला है. पिछले साल दिसंबर माह के आखिर में सरकार ने कहा था कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है. उन्होंने बताया था कि इस बार भरे गए रिटर्न की संख्या बीते वर्ष के मुकाबले अधिक है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने AY 2021-22 के लिए ITR और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। COVID के कारण करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में, अभ्यास में विचार करने पर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का, विभिन्न अनुपालनों के संबंध में छूट प्रदान करता है।
आरंभ करने के लिए, पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि 30 सितंबर 2021 थी, स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में उप- अधिनियम की धारा 139 की धारा (1), जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा क्रमशः 31 अक्टूबर 2021 और 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है, को इसके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है 15 फरवरी 2022
इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो 31 अक्टूबर, 2021 थी, उप-धारा के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में (1) अधिनियम की धारा 139 की, एतद्द्वारा 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी जाती है।