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हिजाब पर हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म:कॉलेज के वकील ने कहा- हम सौहार्द वाले समाज में रहते हैं, सड़क पर ढोल पीटने वालों से सोसाइटी को खतरा नहीं

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को 9वीं सुनवाई खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के सामने गवर्नमेंट पीयू कॉलेज उडुपी की तरफ से पेश वकील एस. नागानंद ने कहा है कि सड़क पर ढोल पीटने वाले समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्होंने कहा- हम सामाजिक सद्भाव वाले समाज में रहते हैं। यहां तक कि उडुपी में मैं निजी तौर पर जानता हूं कि कृष्णा मठ के चारों तरफ बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं और वहां पूरी तरह आपसी सद्भाव है। कल फिर से इस मामले को बड़ी बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

इससे पहले मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह इसका निपटारा इसी हफ्ते करना चाहता है। हिजाब पर प्रतिबंध या छूट पर चल रही सुनवाई को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों से सहयोग करने की अपील की थी। इस मामले को CJI रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच के सामने रखा गया है।

दूसरी तरफ कर्नाटक पुलिस की सलाह के बावजूद हिजाब सुनवाई को लेकर भड़काऊ ट्वीट करने वाले एक्टर चेतन कुमार को अरेस्ट किया गया है।

हिजाब और जस्टिस कृष्णा दीक्षित पर ट्वीट के लिए एक्टर चेतन कुमार गिरफ्तार
हिजाब बैन मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों में से एक जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में ट्वीट करने पर एक्टर चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया है। सेंट्रल डिविजन के पुलिस उपायुक्त एमएन अनुचेथ के मुताबिक शेषाद्रिपुरम थाने में सुओमोटो के तहत FIR की गई है। कुमार की पत्नी मेघा ने मंगलवार को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर चेतन को हिरासत में लेने का आरोप लगाया था।

पुलिस की सलाह थी भड़काऊ बयान न दें
कर्नाटक पुलिस ने हिजाब सुनवाई को लेकर जनता को भड़काऊ बयान नहीं देने की सलाह दी थी। पुलिस ने कुमार के 16 फरवरी के ट्वीट पर एक्शन लिया है जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के जस्टिस दीक्षित पर सवाल उठाया है। चेतन ने ट्वीट में लिखा- यह एक ट्वीट है जिसे मैंने लगभग दो साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बारे में लिखा था। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने रेप के एक मामले में परेशान करने वाली टिप्पणी की थी। अब यही जज तय कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में हिजाब स्वीकार्य है या नहीं। क्या वे इस बारे में कुछ कहेंगे?

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